चिदंबरम को राहत,दोनों याचिका खारिज 

नई दिल्ली। 
कोयला घोटाले में फंसी केन्द्र सरकार व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिल है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को सह आरोपी बनाने और सीबीआई जांच कराने संबंधी दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन नाम की गैर सरकारी संस्था से जुडे प्रशांत भूषण ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लेता तो केन्द्र की मुश्किलें बढ़ सकती थीं। कोर्ट केन्द्र को नोटिस जारी कर सकता था। साथ ही सीबीआई को जांच का आदेश दे सकता था।
गौरतलब है कि फरवरी में सीबीआई की विशेष अदालत ने चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की स्वामी की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ आपराधिक साजिश का कोई मामला नहीं बनता।
इसके बाद स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि 2008 में जब चिदंबरम वित्तमंत्री थे तब उन्होंने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा के साथ मिलकर दूरसंचार कंपनियों को सस्ते में स्पेक्ट्रम बेचना का फैसला लिया था। इसलिए राजा जितने जिम्मेदार हैं उतने ही चिदंबरम भी जिम्मेदार हैं।

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