पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी देय
ग्राम सेवकों को विशेष भत्ता एक अगस्त, 2012 से
आरटेट में एसटी अभ्यर्थियों को विशेष छूट
जयपुर, 2 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन :-
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री तथा तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु े पश्चात भी मिलेगी। राज्य कर्मचारी/पेंशनर े पुत्र को 25 वर्ष की उम्र े बाद पारिवारिक पेंशन उस स्थिति में देय होगी जबकि उसका विवाह विच्छेद/तलाक, अपंगता या चित्त े विकार े कारण हुआ हो। इसी प्रकार राज्य कर्मचारी/पेंशनर े पुत्र व पुत्री े मानसिक विकार, शारीरिक अक्षमता, अन्धे, गूंगे व बहरे होने े कारण आजीविका अर्जित नहीं कर पाने की स्थिति में 25 वर्ष े पश्चात भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देय होगा। पारिवारिक पेंशन े लिये पात्र व्यिक्त की अधिकतम मासिक आय 2550 रूपये से बढ़ाकर 6000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है।
ग्राम सेवकों को विशेष भत्ता :-
बैठक में ग्राम सेवक े पद े बहुआयामी कायोर्ं को मद्देनजर रखते हुए ग्राम सेवकों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता 01 अगस्त, 2012 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। यह विशेष भत्ता अन्य किसी प्रयोजन े लिए मान्य नहीं होगा। ग्राम सेवकों े वर्तमान पदोन्नति े अवसरों में वृद्घि करने े लिये पंचायत प्रसार अधिकारी े 265 नये पद सृजित करने का भी फैसला लिया है।
ग्राम सेवकों को 12 जून, 2008 े स्थान पर 31 अगस्त, 2006 से पंचायत प्रसार अधिकारी े पद का वेतनमान चयनित वेतनमान े रूप में स्वीकृत किये जायेंगे। परिवर्तित चयनित वेतनमान का वास्तविक लाभ 01 जनवरी, 2007 से देय होगा।
कान्स्टेबलों े शारीरिक मापदण्ड में संशोधन
बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 े नियम 14 (2) में सीने का नाप संबंधी प्रावधान का निर्वचन करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि सीने का नाप न्यूनतम 81 सेमी तथा सीने े फुलाव े बाद 86 सेमी होना ही चाहिये। इसे साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सीने की फुलाव क्षमता कम से कम 5 सेमी होनी ही चाहिये।
सहरिया आदिवासियों को छूट
पुलिस कान्स्टेबलों े पद पर नियुक्ति े लिये निर्धारित शारीरिक मापदण्डों में बारां जिले े शाहबाद एवं किशनगंज तहसील े सहरिया आदिवासियों को छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इस क्षेत्र े सहरिया आदिवासी वहां की परिस्थितियों े फलस्वरूप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तथा पुलिस कान्स्टेबल े पद पर नियुक्ति े लिये निर्धारित शारीरिक मापदण्ड पूर्ण नहीं कर पाने े कारण पुलिस सेवा में इनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसलिये मंत्रिमण्डल ने इने लिये कान्स्टेबल पद े लिये ऊंचाई 168 सेमी से 160 सेमी, बिना फुलाये सीने का नाप 81 सेमी को 74 सेमी, फुलाने पर 86 सेमी े स्थान पर 79 सेमी (सीने का फुलाव कम से कम 5 सेमी) करने का निर्णय लिया है। महिलाओं े लिये ऊंचाई 152 सेमी से 145 सेमी करने का निर्णय लिया गया।
आरटेट में एसटी अभ्यर्थियों को विशेष छूट :-
बैठक में शिक्षा विभाग े प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट)े लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक में अधिसूचित क्षेत्र े अनुसूचित जनजाति े व्यिक्तयों को विशेष छूट े तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास होने े लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव राज्यपाल को अनुमोदन े लिए भेजा जायेगा।
अजमेर दरगाह कमेटी को नि:शुल्क भूमि आवंटन का नियमन :-
बैठक में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दरगाह कमेटी, अजमेर को विश्राम स्थली े लिये वर्ष 2003 में किये गये 150 बीघा भूमि े नि:शुल्क आवंटन को नियमित करने का अनुमोदन किया गया। इससे दरगाह पर आने वाले जायरीनों को विश्राम स्थल की सुविधा मिलेगी और भूमि आवंटन से राज्य की जनकल्याणकारी नीति की सम्पुष्टि हो सेगी।
अन्य निर्णय :-
बैठक में बजट भाषण 2012-13 में की गई घोषणा े क्रियान्वयन े क्रम में समस्त जिला परिषद एवं जिला कलेक्ट्रेट परिसरों में बनने वाले जनसुविधा भवनों का नाम ’भारत रत्न राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा ेन्द्र’ रखे जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में राजस्थान सचिवालय सेवा नियम,1954 एवं राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम,1970 े संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे शासन सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ निजी सहायकों का पदनाम परिवर्तित कर अतिरिक्त निजी सचिव किया गया। इससे कार्मिकों का उत्साहवर्धन होगा।
बैठक में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दौसा का नाम राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय करने का निर्णय लिया गया।

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें