स्कूलों में स्मोकिंग पर बैन
बीकानेर।
सूबे के राजकीय विद्यालयों में अब शिक्षक से लेकर कार्मिक तक धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। इसमें पान मसाला से लेकर बीड़ी, सिगरेट व गुटखे भी शामिल है। गुटखा के खिलाफ राजस्थान पत्रिका के अभियान से प्रेरित होकर शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अगले सप्ताह तक पहुंच जाएंगे और इसी शिक्षा सत्र से लागू हो जाएंगे। जारी आदेशों के तहत सभी स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर धूम्रपान निषेध की चेतावनी चस्पा होगी। शिक्षकों के संदर्भ में नागरिकों से कोई भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।तबादले से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई
निदेशालय के अनुसार धूम्रपान का आरोप प्रमाणित होने पर शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दूसरे चरण में सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसमें स्थानान्तरण से निलंबन तक के प्रावधान की अभिशंसा की गई है।स्कूलों में शिक्षक धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। इसके लिए डीईओ को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंघित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
हरसहाय मीणा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
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