गर्ल्स को "चिंकी"कहा तो होगी 5 साल जेल
नई दिल्ली।
इस कानून के तहत एससी और एसटी के लोगों पर जातिगत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 5 साल की जेल का प्रावधान है। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर लोग एससी या एसटी से हैं, इसलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है। असम, मेघालय,नागालैंड और मिजोरम राज्यों के लोगों को उनके मंगोलियन फीचर्स के चलते चिंकी कहकर बुलाते हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस सुरेश कुमार ने माना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को विभिन्न शहरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आती है।
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