गर्ल्स को "चिंकी"कहा तो होगी 5 साल जेल 
नई दिल्ली।
नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को चिंकी कहने वालों की अब खैर नहीं है। ऎसे लोगों को पांच साल जेल की सजा हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति नस्लीय भेदभाव की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह ऎसे लोगों के खिलाफ एससी,एसटी (प्रीवेंशन ऑफ ऎट्रोसिटीज)एक्ट के तहत कार्रवाई करें। 
इस कानून के तहत एससी और एसटी के लोगों पर जातिगत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 5 साल की जेल का प्रावधान है। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर लोग एससी या एसटी से हैं, इसलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है। असम, मेघालय,नागालैंड और मिजोरम राज्यों के लोगों को उनके मंगोलियन फीचर्स के चलते चिंकी कहकर बुलाते हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस सुरेश कुमार ने माना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को विभिन्न शहरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आती है।

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