यूपी: हेडमास्‍टर ने ही कर दिया बलात्‍कार!
प्रतापगढ़.
उप्र में प्रतापगढ़ जिले के मान्धाता क्षेत्र में प्रधानाध्यापक ने कक्षा नौ की छात्रा से दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि भीमराव आंबेडकर जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक कमल दास गौतम ने कक्षा नौ की एक छात्रा को सुनसान इलाके में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।
समाज का संतुलन बिगाड़ देते हैं दुष्कर्म जैसे अपराध : सुप्रीम कोर्ट 
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास किसी एक के खिलाफ अपराध नहीं है। यह अपराध समाज के बुनियादी संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में शीर्ष अदालत ने मंगलवार को यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी व्यक्ति की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामाजिक ताने-बाने पर गहरे निशान छोड़ती हैं। समाज भी इसके नुकसान भुगतने को मजबूर हो जाता है। यह किसी एक के शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज के लिए भी घातक है। बेंच ने कहा कि किसी महिला के शरीर के खिलाफ अपराध उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को जबरदस्त ठेस पहुंचाता है। यह कहा गया है कि शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के शरीर पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है।
क्या है मामला 
यह मामला वर्ष 1994 का है। दोषी उत्तरप्रदेश के जुगेंद्र सिंह ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुगेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। उसे हाईकोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सिंह ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा।

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