सीबीआई को कोर्ट का नोटिस
जोधपुर। एएनएम भंवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और लूणी विधायक मलखान सिंह को राहत नहीं मिल पाई। शुक्रवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई प्रकरण)की अदालत ने दोनों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने गुरूवार को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। महिपाल के अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व मंत्री के पिता परसराम मदेरणा बीमार हैं। उनकी देखभाल करने व विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए दो माह की जमानत पर रिहा किया जाए। मलखान के वकील ने भी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया। सीबीआई ने मलखान और मदेरणा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोनों मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच कोर्ट ने मलखान की मां अमरी देवी के मामले में सीबीआई को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।
जोधपुर। एएनएम भंवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और लूणी विधायक मलखान सिंह को राहत नहीं मिल पाई। शुक्रवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई प्रकरण)की अदालत ने दोनों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने गुरूवार को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। महिपाल के अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व मंत्री के पिता परसराम मदेरणा बीमार हैं। उनकी देखभाल करने व विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए दो माह की जमानत पर रिहा किया जाए। मलखान के वकील ने भी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया। सीबीआई ने मलखान और मदेरणा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोनों मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच कोर्ट ने मलखान की मां अमरी देवी के मामले में सीबीआई को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

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