मनरेगा श्रमिको का समय पर भुगतान नहीं होने पर होगी कार्रवाई
बाड़मेर।
महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिको का भुगतान 15 दिन में श्रमिको के खातो में हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित कार्मिको के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने विकास अधिकारियो को इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
पखवाड़ा समाप्ति के आठवे दिवस सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार पंचायत समिति एफटीओ जनरेट कर प्रथम हस्ताक्षरत डिजिटल सिग्नेचर करके भुगतान वाउचर कार्यक्रम अधिकारी को द्वितीय हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर की कार्यवाही करेंगे।
दाधीच ने बताया कि भुगतान संबंधित कार्यवाही समयबद्व रूप से निष्पादित करने के लिए ब्लाक एमआईएस मैनेजर दैनिक रूप से कार्यवार बकाया मस्टररोलांे की सूची कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक को उपलब्ध कराएंगे। पखवाड़ा समाप्ति के उपरांत पांच दिवस मंे मस्टररोल एमआईएस मंे इन्द्राज कराने तक का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा एमआईएस इन्द्राज के उपरांत श्रमिकांे के खातांे मंे भुगतान होने तक का दायित्व लेखा सहायक संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। जिला स्तर पर इसकी ग्राम पंचायतवार मोनेटरिंग के कार्य के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी मंगलाराम विश्नोई प्रभारी अधिकारी एवं एमआईएस मैनेजर नेतसिंह सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे। उन्हांेने बताया कि निर्देशांे की पालना नहीं करने पर महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम के तहत शास्ति एवं कानूनी कार्यवाही अमल मंे लाई जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की होगी।
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