विशेष शिक्षकों को भी पास करना होगा टेट
जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि विशेष शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा और न्यायाधीश एनके जैन ने जतिन पारीख और अन्य की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरसीआई के नियमों का हवाला देते हुए विशेष रिरायत की मांग की थी। इन्होंने खुद को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बगैर शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने की मांग की थी। विशेष शिक्षक मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रिरायत मांगी थी।
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