14 माह की उम्र में हुआ बाल विवाह कोर्ट ने किए निरस्त
जोधपुर
करीबसत्रह साल पहले 14 माह की उम्र में बाल विवाह से बंधने वाली सुमनलता के विवाह को पारिवारिक न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। बाड़मेर में चौहटन निवासी किसान रामचंद्र विश्नोई की 18 वर्षीय पुत्री सुमनलता का बाल विवाह वर्ष 1999 में बाड़मेर में ही सेडवा तहसील निवासी प्रकाश विश्नोई के साथ हुआ था। करीब छह माह पहले सुमनलता ने बाल विवाह नहीं मानकर ससुराल जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पारिवारिक न्यायालय संख्या-1 जोधपुर में वाद दायर किया था। सुमनलता की ओर से सारथी ट्रस्ट की कृति भारती ने पैरवी कर न्यायालय को उसके बाल विवाह निरस्त के तथ्यों और आयु संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज से अवगत करवाया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश अजय कुमार ओझा ने बाल विवाह को निरस्त करने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि बाल विवाह निरस्त की मुहिम में जुटे सारथी ट्रस्ट की कृति भारती ने ही वर्ष 2012 में देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाकर मुहिम शुरू की थी। इसके तहत अब तक 31 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं।
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