नरेगा श्रमिकों की टास्क एवं समय में छूट रहेगी जारी 
बाड़मेर।
प्रदेश में भीशण गर्मी के मद्देनजर महात्मा गांधी राश्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को उनके टास्क एवं कार्य समय में मिल रही छूट को आगामी 15 जुलाई अथवा मानसून आगमन तक के लिए ब़ा दिया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक डा.वीणा प्रधान ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि तापमान वृद्वि के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता क्षीण होने के मद्देनजर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रचलित टास्क में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती के आदेश गत माह जारी किए गए थे। इस व्यवस्था के अनुसार नरेगा के तहत निर्घारित टास्क दर ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्घारित टास्क दरों का 50 प्रतिशत है। इसके अलावा श्रमिकों को प्रातः 7 बजे से कार्य करते हुए बिना अवकाश अन्तराल के 11 बजे तक उक्त निर्घारित टास्क पूर्ण कर घर लौटने की छूट भी 15 जुलाई अथवा मानसून आगमन तक के लिए जारी रहगी। उन्होंने नरेगा कार्य स्थलों पर श्रमिकों को धूप एवं तापघात से बचाने के लिए छायापानी एवं मेडिकल किट के साथ सभी आवश्यक प्रबंध रखने के निर्देश दिए हैं। 
13 जुलाई तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन 
शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जारी किए निर्देश 
बाड़मेर। तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2012 प्रथम स्तर में दुगुने अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कट आफ में आने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 13 जुलाई तक की जा सकेगी। इसको लेकर ासन सचिव एवं आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। 
जिला कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित कट आफ में आने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के साथ शैक्षिक एवं प्रशौक्षिक योग्यताओं से संबंधित उपाधियों एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन 13 जुलाई तक कर दिया जाए। अगर किसी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा उपाधि/प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो शौक्षिक एवं प्रशौक्षिक योग्यताओं के प्रोविजनल उपाधि/प्रमाण पत्रों के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकेगा। 
ग्राम पंचायत के सामग्री मद में व्यय पर रहेगी मोनेटरिंग 
बाड़मेर। 
महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में 40 फीसदी से अधिक व्यय राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश की 153 ग्राम पंचायतों में सामग्री मद पर 80 फीसदी से अधिक राशि खर्च हुई है। जबकि नियमानुसार 40 फीसदी से अधिक राशि सामग्री मद में खर्च नहीं की जा सकती है। आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस अभय कुमार ने सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को इसकी नियमित रूप से मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सामग्री मद की लागत कुल परियोजना लागत की 40 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जून माह में की गई समीक्षा के अनुसार राज्य की 486 ग्राम पंचायतों में व्यय सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक चल रहा है। जबकि 153 ग्राम पंचायतों में सामग्री मद में व्यय 80 फीसदी से अधिक चल रहा है। आयुक्त एवं शासन सचिव ने जिन ग्राम पंचायतों में सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक है वहां पर श्रम प्रधान कार्य अधिकाधिक स्वीकृत करने के निर्देश दिए है। 
कहांकहां है अधिक व्ययः 
सामग्री मद पर हुए व्यय की समीक्षा के अनुसार 202 ग्राम पंचायतों में 41 से 60 प्रतिशत, 131 ग्राम पंचायतों में 61 से 80 प्रतिशत एवं 153 में 81 से 100 प्रतिशत राशि सामग्री मद पर खर्च हुई है। इसमें 61 से 80 फीसदी राशि सामग्री मद में व्यय करने वाली ग्राम पंचायतें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, नागौर, अलवर,भरतपुर, बीकानेर,बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झूंझनू, करौली, सीकर जिले की है। बाड़मेर जिले की छह पंचायतों में सामग्री मद में 40 फीसदी से अधिक राशि व्यय हुई है।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
HAFTE KI BAAT © 2013-14. All Rights Reserved.
Top